पीलीभीत, दिसम्बर 13 -- बीसलपुर। बीसलपुर मुंसिफ कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट दुष्यंत शर्मा ने 18 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है जिसमें किसान नेता गुल्लू पहलवान सहित 7 अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में वर्ष 2007 में गुल्लू पहलवान द्वारा जबरन चीनीमिल बंद करवाकर 4 लाख 71 हजार रुपये का नुक़सान व केंद्र और राज्य सरकार को 37 लाख 168 हजार रुपये का नुक़सान साथ ही चीनीमिल अधिकारियों कर्मचारियों को बंद कर मारने व शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाया गया था। जिसमें तत्कालीन बसपा सरकार के दौरान कोतवाल परवेज़ मियां की उपस्थिति में जीएम मुश्ताक़ अली द्वारा मुक़दमा लिखवा दिया गया था। इसमें अभियुक्त कांग्रेस पार्टी व राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से रहे पूर्व ज़िला अध्यक्ष गुल्लू पहलवान व उनके साथी एनुद्दीन अंसारी, रोहिता...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.