बीमित राशि समायोजित नहीं करने पर बीमा कंपनी समेत तीन पर 1.85 लाख का जुर्माना
शामली, अगस्त 31 -- शामली। संविदाकर्मी की करंट लगने से मौत के मामले में बीमित धनराशि का समायोजन नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामली के शाखा प्रबंधक, सहायक श्रम आयुक्त शामली और श्रम आयुक्त, अंबाला रोड सहारनपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी के लिए तीनों पर संयुक्त रूप से 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा परिवादी को मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति तथा वाद खर्च के रूप में 35 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। शहर के मोहल्ला नंदूप्रसाद निवासी मैसर्स गर्ग इलेक्ट्रिकल्स के प्रोपराइटर देवेंद्र गर्ग ने आयोग में वाद दायर किया था। वाद के अनुसार विद्युत विभाग के साथ हुए अनुबंध के तहत संविदाकार को अपने नियोजित श्रमिकों का पांच ...
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