बीमित फसल का किसानों को क्षतिपूर्ति देगी कंपनी
बदायूं, सितम्बर 27 -- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर-14447 पर शिकायत दर्ज करानी है। बीमा कंपनी बाद में क्षति का आकलन कराएगी और क्षति के अनुसार किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। खरीफ की सीजन में जिले के 52 हजार किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, मक्का, बाजरा, उड़द एवं तिल की फसल का बीमा कराया था। जिले में दो दिन से हो रही बारिश से इन फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने फसल बीमा कराने वाले किसानों से कहा है कि बारिश से अगर फसल में नुकसान हुआ है तो सूचना लिखित रूप से इफको टोकियो जनरल इंशोरेंस लिमिटेड कंपनी फसल बीमा के प्रतिनिधि या कृषि विभाग के विकास खंड, त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.