बीमा लेने के एक महीने बाद पति की मौत, कंपनी ने खारिज किया क्लेम; अब पत्नी को मिले 76 लाख रुपये
हैदराबाद, अगस्त 6 -- तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। कमिशन ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह उस विधवा महिला को 76 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करे, जिसके पति की कोविड-19 से मौत होने के बाद कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया था।क्या है पूरा मामला? महिला के मुताबिक, उनके पति ने 30 मार्च 2021 को HDFC बैंक से 55 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लोन के साथ ही उन्होंने मास्टर पॉलिसी के तहत HDFC लाइफ से एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी। इसके लिए उनके लोन अकाउंट से 81,053 रुपये प्रीमियम के तौर पर काटे गए थे। पॉलिसी लेने के कुछ ही समय बाद, 14 मई 2021 को महिला के पति का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। पॉलिसी में नॉमिनी होने के नाते महिला ने बैंक को...
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