शामली, मार्च 9 -- शामली। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक खाते पर दो लाख रुपये का बीमा क्लेम राशि न देने सर्व यूपी ग्रामीण बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी पर 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें दो लाख रुपये की बीमा राशि नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ अदा करने के साथ ही बैंको की सेवा में लापरवाही पर 75 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा कराने एवं शरीरिक एवं मानसिक क्षति पूर्ति के लिए 25 हजार रुपये व दस हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है। शामली के गांव टिटौली बेदो देवी पत्नी सुक्रमपाल सिंह ने जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक 19 अप्रैल 2022 को वाद दायर किया था। जिसमें सर्व यूपी ग्रामीण बैंक टिटौली शाख प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, मुख्य कार्यालय और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के उपप्रबंधक को विपक्षीगण बनाया था। बेदो देवी ने बताया ...