शामली, मार्च 19 -- शामली। जिला उपभोक्ता फोरम ने बाइक चोरी होने के पर बीमा क्लेम नहीं देने पर इंश्यारेंस कंपनी पर बीमा क्लेम राशि समेत 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी सेवा में अनुचूति व्यवहार पर दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। शामली शहर के देवयोग एंक्लेव रजवाहा पटरी निवासी विनेश कुमार त्यागी ने जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया था। वाद के अनुसार विनेश की बाइक 28 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से चोरी हो गई थी। बाइक चोरी की सूचना आदर्श मंडी थाना पुलिस को उसी दिन दे दी गई थी जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बाइक का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधीनस्थ् एजेंट अंकुर से कराया गया था। जिसकी प्रतिवर्ष किस्त जमा होती रही। बाइक चोरी की सूचन...
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