शामली, अप्रैल 8 -- शामली। कोविड-19 के दौरान उपचार कराने के बावजूद मेडिकल क्लेम निरस्त करना निजी बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले में फैसला सुनाते हुए एसएचएआई कंपनी की शामली शाखा को बीमाधारक को 5,25,942 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। क्षेत्र के गांव टिटौली निवासी राजकुमार वर्मा व उनकी पत्नी सविता वर्मा ने बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि कंपनी ने भविष्य में चिकित्सा खर्च वहन करने का आश्वासन देकर उनसे वर्ष 2015 में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी जारी की थी, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। परिवादियों के अनुसार वर्ष 2020-21 की पॉलिसी अवधि में बोनस के साथ कुल 7,85,000 रुपये का रिस्क कवर त...
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