शामली, मई 19 -- शामली। पारिवारिक हेल्थ बीमा पॉलिसी होने के बावजूद ग्रामीण के बेटे के हाथ के ऑपरेशन का खर्च न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी ठहराते हुए करीब 2.26 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने बीमा कंपनी पर अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का भी आरोप मानते हुए अर्थदंड लगाया है। ग्राम डुंडूखेड़ा बांगर निवासी सुभाष चंद्र पुत्र सहेंद्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर वाद में बताया कि उन्होंने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पानीपत के माध्यम से 8821 रुपये प्रीमियम जमा कर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसकी वैधता 17 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2022 तक थी। पॉलिसी में उनके पुत्र अर्जुन समेत परिवार के पांच सदस्यों को कवर किया गया था। परिवाद के अनुसार एक अक्टूब...