बीमा क्लेम खारिज करना कंपनी को पड़ा भारी, एक लाख रुपये का जुर्माना
शामली, अगस्त 21 -- सड़क हादसे में शुगर मिल कर्मी की मौत के बाद बीमा क्लेम निरस्त करना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक की बीमा पॉलिसी के तहत चार लाख रुपये की राशि ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए कंपनी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शहर के धीमानपुरा निवासी गौरव मलिक और सौरभ मलिक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। वाद के अनुसार उनके मनोज कुमार बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल थानाभवन में तौल लिपिक के पद पर कार्यरत थे। छह नवंबर 2022 को शाम करीब 4ः20 बजे बाइक से थानाभवन जाते समय ग्राम लांक और हसनपुर के बीच शामली-मेरठ हाईवे पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो ग...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.