आगरा, मार्च 21 -- इलाज में खर्च हुई रकम का क्लेम न मिलने पर मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम पहुंचा। अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और मेडी असिस्ट इंडिया कंपनी को 45 दिन में 1.95 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के 30 हजार रुपये भी अदा करने को कहा। मलपुरा निवासी संजीव कुमार जैन ने अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा के माध्यम से वाद दायर किया। उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2019 को सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज पर खर्च हुआ, लेकिन कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया था।

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