बांदा, दिसम्बर 23 -- बांदा। संवाददाता जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर उपभोक्ता को ब्याज के साथ 15 लाख रुपये क्षतिपूर्ति व जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। हादसे में पति की मौत के बाद महिला बीमा कंपनी के पास छह वर्ष से क्लेम के लिए चक्कर लगा रही थी। नरैनी तहसील के कलहरा (पचोखर) गांव निवासी अब्दुल खालिक अपनी जीप छह जनवरी 2019 को कोर्रही से लेकर जा रहे थे। बिसंडा से अमवां रोड के पास एक बाइक को बचाने के प्रयास में जीप पलट गई और अब्दुल खालिक की मौत हो गई। जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब्दुल खालिक ने गाड़ी तथा खुद का बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से कराया था। यह बीमा 25 दिसंबर 2018 से 24 दिसंबर 2019 तक के लिए था। बीमा कंपनी ने क्लेम करने पर पीड़िता को ओडी क्लेम के 70 हजार रुपये दे दिए, ल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.