बीमा कंपनी पर लगाया 20 हजार का जुर्माना
वाराणसी, मई 18 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्थायी लोक अदालत ने समय पर मेडिकल क्लेम नहीं देने बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह आदेश लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छेलाल गुप्ता, सदस्य श्रीप्रकाश मिश्रा और अर्चना श्रीवास्तव ने दिया है। साथ ही मेडिक्लेम का लगभग 3.30 लाख रुपये का भुगतान आठ प्रतिशत वार्षिक दर पर भुगतान करने का आदेश दिया है।चितईपुर के गणेशपुर निवासी मनोज कुमार सिंह ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की मेडिकल पॉलिसी ली थी। परिवादी ने पिता का इलाज कराया था। इलाज में लगभग 3.30 लाख रुपये खर्च हुए। अस्पताल से छुट्टी के बाद वादी ने खर्च के सभी साक्ष्य 2024 को बीमा कंपनी को भेजकर 3.30 लाख रुपये का क्लेम किया था। 11 महीने बीत गए लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। जबकि, वादी की ओर से कई बार अनुरोध किया गया। परेशान हाल वादी ने न्यायालय क...
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