बीमा कंपनी ने पीड़ित को 11.50 लाख का दिया चेक
सोनभद्र, मई 15 -- सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने शुक्रवार को सुलह समझौता के आधार पर बीमा कंपनी से पीड़ित को 11.50 लाख रुपये का चेक दिलाया। करीब छह माह बाद स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप पर रॉबर्ट्सगंज के फिरोज अहमद और उनके परिवार को न्याय मिला।रॉबर्ट्सगंज टीचर्स कालोनी निवासी वादी फिरोज अहमद ने 11 नवंबर 2025 को स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। वादी के बेटे ऐयाज अहमद की 15 दिसंबर 2024 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक के बीमा की वैधता 19 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2025 तक थी। बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सभी कागजात उपलब्ध कराने पर बीमा की धनराशि 15 लाख रुपये की मांग की गई थी। बीमा कम्पनी ने पहले देने का आश्वाशन दिया, लेकिन बाद में...
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