रुद्रपुर, मई 2 -- रुद्रपुर। हादसे में मौत के एक मामले में अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 9.64 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। श्वेता सिंह निवासी शीशगढ़ बरेली ने वाद दायर कर कहा था कि 24 दिसंबर 2023 की रात उनके पति किशोर कुमार ग्राम लालपुर रुद्रपुर से स्कूटी से घर लौट रहे थे। किच्छा के ग्राम मिलक के पास मोबाइल पर कॉल आने पर वह स्कूटी सड़क किनारे कच्ची पटरी पर रोककर खड़े हो हो गए और बात करने लगे। इसी दौरान एक कैंटर चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। यह भी पढ़ें- दुर्घटनाग्रस्त कार का मिलेगा 16 लाख का बीमा हादसे में उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 9.64 लाख रुपये का मुआवजा ...