बीमा कंपनी को 2.91 लाख के भुगतान और मुआवजा देने के आदेश
बुलंदशहर, मई 14 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को कैंसर मरीज का इलाज खर्च लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़ित को 2.91 लाख रुपये की क्लेम राशि, ब्याज और वाद व्यय का भुगतान करे। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला कोठियात निवासी जितेंद्र लोधी ने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ 10 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसके लिए उन्होंने 16,455 रुपये का प्रीमियम जमा किया था। मार्च 2022 में जितेंद्र लोधी की तबीयत बिगड़ने पर उनका इलाज पहले बुलंदशहर और बाद में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में कराया गया। यह भी पढ़ें- सेवा में कमी पर कंपनी पीड़ित को देगी 14 हजार रुपये जांच में उन्हें कैंसर की गंभीर बीमारी का...
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