भदोही, अप्रैल 6 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर के हरियांव निवासी किसान को दो लाख 21 हजार 616 रुपये देने का आदेश पारित किया है। साथ ही नो क्लेम की तिथि पांच मार्च 2024 से निर्णय के आदेश की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज समेत धन अदा करने की बात कही। साथ ही मुकदमा व्यय के लिए पांच हजार देने की बात कही। आयोग के रीडर स्वतंत्र कुमार ने बताया कि भदोही शहर के हरियांव निवासी सुनील कुमार यादव नामक किसान ने प्रबंधक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डी-64/127 सीएच 4 फ्लोर अरिहंत सिगरा, वाराणसी, प्रबंधक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पेनिनसुला विजनीश पार्क टावर ए 15 फ्लोर जीके मार्ग लोवर परेल मुंबई एवं प्रबंधक एक्सिस बैंक, शाखा भदोही के खिलाफ 12 जुलाई 2024 को शिकायत किया था। कहा था कि ट्रैक्टर व...
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