बीमा कंपनी को वाहन मालिक को भुगतान करने का आदेश
नोएडा, जून 18 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को मरम्मत खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। नोएडा सेक्टर-6 निवासी शिव सिंह ने अप्रैल 2014 में बाइक का बीमा कराया था। इसी दौरान एक सड़क हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और शिव सिंह घायल हुए। उन्होंने बाइक मरम्मत में 19,500 और इलाज में 10,500 खर्च होने का दावा करते हुए बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन 11,133 किया और 20 फीसदी कटौती की शर्त रखी, जिस पर परिवादी ने सहमति दे दी। इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम का निपटारा नहीं किया, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने द...
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