अल्मोड़ा, सितम्बर 30 -- अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश काण्डपाल ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि को बीमित राशि 40 हजार रुपये, आठ प्रतिशत ब्याज, 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता मनोज सिंह बृजवाल ने बताया कि धौलछीना तहसील निवासी पुष्पा देवी पत्नी स्व रघुनाथ चम्याल ने अपनी गाय का 40 हजार रुपये में बीमा करवाया था। जिसकी पॉलिसी अवधि 19 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2024 तक थी। दिनांक 22 जून 2022 को गाय की पहाड़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। परिवादिनी ने इसकी लिखित सूचना बीमा कंपनी को दी। सभी जरूरी दस्तावेज दिए जाने के बाद भी बीमे की रकम नहीं मिली।कंपनी ने आरोप लगाया कि मृत गाय ...