बीमा कंपनी को मरम्मत खर्च, ब्याज व क्षतिपूर्ति का आदेश
संभल, मई 17 -- दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बाइक का क्लेम ना देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मरम्मत खर्च ब्याज व क्षतिपूर्ति का आदेश जारी किया है। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। आयोग की अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने बताया कि चंदौसी निवासी अधिवक्ता निखिल शर्मा 12 मई 2025 को अपने मित्र के यहां आवास विकास कॉलोनी जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गए, जबकि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मामूली चोट होने के कारण उन्होंने घर पर ही उपचार कराया। घटना के बाद बाइक को सर्विस सेंटर पर दिखाया गया और बीमा कंपनी को सूचना दी गई। सर्वेयर ने वाहन का सर्वे कर एस्टीमेट मांगा, लेकिन बाद में क्लेम निरस्त कर दिया। इसके बाद उनकी ओर से आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई में बीमा कंपनी ने...
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