बीमा कंपनी को ब्याज समेत 4.72 लाख रुपये देने के आदेश
रुद्रपुर, जून 20 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े एक मामले में बीमा कंपनी को परिवादी को 4.72 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय देने का भी निर्देश दिया है। आयोग में दायर परिवाद के अनुसार, गढ़ीनेगी गणेश नगर, काशीपुर निवासी शिवम कालड़ा और अंशिका कालड़ा उर्फ गुलाटी ने बताया कि परिवार की सदस्य सुनीता कालड़ा ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी की वैधता एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक थी। इसके बाद पांच जून 2025 को पॉलिसी का नवीनीकरण कराया गया। यह भी पढ़ें- बीमा पॉलिसी के 5 दिन बाद पत्नी की मौत, कंपनी ने क्लेम से किया इनकार; अब पति को मिलेंगे 50 लाख इसी दौरान सुनीता की तब...
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