बीमा कंपनी को ब्याज के साथ करना होगा भुगतान
मेरठ, सितम्बर 2 -- स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ को जागृति विहार निवासी राजेन्द्र सिंह के मामले में मूल जमा राशि को ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया है। स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष डा.अनुपम गोयल, सदस्य डा.अलका रानी ने जागृति विहार निवासी राजेन्द्र सिंह के मामले में बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ को जमा प्रीमियम राशि 45 हजार और पांच साल का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 हजार और वाद व्यय पांच हजार रुपये भी भुगतान करने को कहा है। यदि निर्धारित तारीख तक भुगतान न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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