कानपुर, दिसम्बर 16 -- मेडीक्लेम पॉलिसी के बाद भी नहीं दिया था क्लेम फोरम ने आठ प्रतिशत ब्याज भी देने को कहा कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को मोतियाबिंद के आपरेशन में खर्च हुए 1.12 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव ने फैसला सुनाते हुए 10 हजार रुपये वाद खर्च और फैसले की तारीख से भुगतान तक आठ प्रतिशत ब्याज भी पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। किदवई नगर निवासी महेश यादव ने 2 जुलाई 2013 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मालरोड के मंडलीय प्रबंधक के खिलाफ आयोग में मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने बीमा कंपनी से एक मेडीक्लेम पालिसी ली थी। उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। डाक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी तो 21 अप्रैल 2011 को उन्होंने इसकी सू...
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