बीमा कंपनी को देना होगा आठ लाख का क्लेम, 25 हजार का जुर्माना
अमरोहा, मई 25 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। आठ लाख रुपये के क्लेम का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला हसनपुर से जुड़ा था। कारोबारी कादिर की पत्नी निशा ने तीन जून 2022 को एक वर्ष के लिए 10 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई थी। 15 अगस्त 2022 को अचानक सीने में दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नामिनी कादिर ने सभी बीमा कंपनी में क्लेम का दावा किया लेकिन बीमा कंपनी ने 30 अक्तूबर 2023 को उनका दावा खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता फोरम: कार हादसे में मौत पर क्लेम ठुकराना पड़ा भारी, बीमा कंपनी पर 15 लाख का हर्जाना तर्क दिया कि पॉलिसी गलत तथ्यों पर ली गई थी और जरूरी...
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