बीमा कंपनी को तीन लाख बीस हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश
आजमगढ़, अप्रैल 17 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मरम्मत का खर्च न देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने बीमा कंपनी को परिवादी को 320000 रुपये देने का आदेश दिया है। इस मामले में परिवादी शिव कुमार यादव निवासी पूरा दूबे थाना अहरौला ने मुकदमा दाखिल किया था। शिव कुमार यादव ने अपने ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। ट्रक 14 सितंबर 2020 को गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद चौराहे पर एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। परिवादी शिव कुमार यादव ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया। यह भी पढ़ें- बाइक चोरी होने के बाद उपभोक्ता आयोग के प्रयास से बीमा राशि का हुआ भुगतान बीमा कंपनी की तरफ से कहा गया कि मरम्मत का बिल पेश करने पर भुगतान किया...
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