बीमा कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ रुपये वापस करने का आदेश
नोएडा, अप्रैल 9 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ इलाज में खर्च हुए 46210 रुपये 30 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ग्रेनो के पाली गांव निवासी राजकुमार भाटी ने मामले में उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने साल 2019 में बीमा कंपनी से एक पॉलिसी ली थी। इसके तहत दो लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान था। वह हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण कराते रहे। 11 दिसंबर 2023 को तबीयत खराब होने पर वह एक अस्पताल में भर्ती हुए। उनके इलाज में 46,210 रुपये खर्च हुए, जब उन्होंने कंपनी में क्लेम किया तो कंपनी ने उसे खारिज कर दिया।आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि क्लेम के दस्तावेजों में पहले की बीमारी का उल्लेख नहीं था, इसलिए क्लेम निरस्त किया। हालांकि, आयोग ने...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.