नोएडा, जून 27 -- ग्रेटर नोएडा। आशीष धामा ग्रेटर नोएडा। आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज कराने पर एक बीमा कंपनी के क्लेम न देने के फैसले को उपभोक्ता आयोग ने सही ठहराया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

बीमा पॉलिसी की जानकारी सेक्टर-37 निवासी सुखवीर अवाना ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पॉलिसी ली थी, जो 18 जुलाई 2016 से 17 जुलाई 2017 तक वैध थी। उन्होंने पत्नी की जांच दिल्ली के आयुर्वेदिक सेंटर में कराई। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने इलाज पर क्लेम दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद उन्होंने पत्नी को इलाज के लिए केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां वह नौ अगस्त 2016 तक भर्ती रहीं और ठीक हो गईं। इलाज पर 83,306 रुपये खर्च हुए।

बीमा कंपनी का दावा इसे बाद उन्होंने कंपनी में क्लेम दायर...