संभल, अप्रैल 13 -- बैंक खाते और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी को लेकर हुए विवाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी और बैंक को बड़ा झटका देते हुए मृतक के बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि बीमा धनराशि दो लाख रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा की जाए, साथ ही मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए 25 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी दिए जाएं। अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने बताया कि चंदौसी के गांव छाबड़ा निवासी जयवीर सिंह ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, छाबड़ा शाखा में बचत खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये जमा कर बीमा पॉलिसी ली थी। 29 जनवरी 2023 को खेत की रखवाली के दौरान आवारा पशुओं की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। नियमों क...
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