नोएडा, जुलाई 4 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने करीब चार साल पहले बीमा कंपनी के कर्मचारी राजकुमार की हत्या और लूट के मामले में पश्चिम बंगाल निवासी आफताब खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 1.50 लाख रुपये मृतक की पत्नी खुशबू उर्फ ज्योति को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। एडीजीसी अपराध नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि अभियोजन के अनुसार राजकुमार मूलरूप से मथुरा के वेस्ट प्रताप नगर का रहने वाला था। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सदरपुर कॉलोनी में किराये पर रहकर एक निजी बीमा कंपनी में कार्यरत था। कई दिनों तक संपर्क न होने पर परिजन नोएडा पहुंचे तो कमरे का ताला बाहर से बंद मिला। ताला खोलने पर राजकुमार का शव बिस्तर पर निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा था। इसके बाद मृतक के ...