बीमार पत्नी से मिलने के लिए मांगी थी राहत, आसाराम से गुजरात HC ने क्या कहा?
अहमदाबाद, सितम्बर 30 -- गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने आसाराम की 20 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने अपनी 83 वर्षीय पत्नी की गंभीर हालत का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर यह राहत मांगी थी। अदालत ने कहा कि वे जेल अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी से बातचीत करने की अनुमति मांग सकते हैं। आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। वह गांधीनगर और जोधपुर के दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।क्या बोली अदालत? आसाराम ने अहमदाबाद के नरोदा में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती 80 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से मिलने की इच्छा जताई थी। इसके लिए उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। जस्टिस गीता गोपी और एल एस पीरजादा की बेंच ने बुधवार को आसाराम को 20 दिन की अस्थायी जमानत देने से इनकार...
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