बीमारी छिपाने का बहाना बनाकर बीमा कंपनी खारिज नहीं कर सकती क्लेम
गुड़गांव, जुलाई 31 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो को मृतक बीमित व्यक्ति के परिजनों को 33.40 लाख रुपये का क्लेम नौ फीसदी ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया है। इसके अलावा पीड़िता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च के रूप में 55 हजार रुपये अलग से देने के निर्देश दिए हैं। यह ऐतिहासिक आदेश आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल की पीठ ने सुनाया। सेक्टर-सात एक्सटेंशन निवासी नैना यादव ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि उनके पति चिराग यादव ने वर्ष 2018 में सेक्टर-46 में एक प्लॉट खरीदा था, जिसे बनाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। लोन के साथ ही उन्होंने एचडीएफसी एर्गो से स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा भी कराया था, जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग...
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