दरभंगा, मई 11 -- दरभंगा/रोसड़ा। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम सिकन्दर पासवान की अदालत ने शिवाजीनगर बीडीओ समेत चार आरोपितों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला वाहन जब्ती, मारपीट एवं नकदी व सामान हड़पने के आरोप से जुड़ा है। इस संबंध में अभियोगी पक्ष के अधिवक्ता अमृत आनंद एवं मनोज कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पवरा निवासी अभिषेक कुमार ने गत वर्ष दिसंबर माह में न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। परिवाद में शिवाजीनगर बीडीओ आलोक कुमार, प्रखंड कर्मी प्रभात कुमार, शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के परसा निवासी संतोष कुमार, रोसड़ा निवासी राहुल कुमार तथा दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया था। यह भी पढ़ें- बीडीओ समेत चार पर कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश अभियो...
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