बीडीओ और थाना प्रभारी ने रुकवाई नाबालिग की शादी
गढ़वा, जून 7 -- मेराल, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के पचफेड़ी गांव में एक नाबालिग की शादी की सूचना मिलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को विवाह रुकवा दिया। जानकारी के अनुसार बाल कल्याण समिति को लिखित शिकायत मिलने के बाद सीओ सह बीडीओ यशवंत नायक और थाना प्रभारी विष्णुकांत रविवार की पुलिस बल के साथ पचफेड़ी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने लड़की के विद्यालय का प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच की। जांच में उसकी उम्र विवाह योग्य नहीं पाई गई। अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि नाबालिग की शादी कराना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। प्रशासन द्वारा समझाने और सख्ती के बाद लड़की के पिता ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही उसका विवाह किया जाएगा। उसके साथ ही शादी के लिए बनाया गया मड़वा भी...
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