पटना, अक्टूबर 13 -- पटना हाई कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) की स्टाफ नर्स भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। अदालत ने 13 जून 2025 तक जारी जाति, नॉन-क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्रों को मान्य करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने शाहिद अख्तर सहित दस अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक प्रमाण-पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित श्रेणी में ही रखते हुए परिणाम प्रकाशित किया जाए। बीटीएससी ने स्टाफ नर्स के 11,389 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल से 23 मई 2025 रखी गई थी। बिहार नर्सिंग कैडर नियमावली, 2024 के तहत बिहार के बाहर से जीएनएम करने वाले अभ्यर्थियों के लि...