लखनऊ, जनवरी 7 -- प्रदेश में गन्ना किसानों के हित में प्रमाणिक बीज गन्ना उत्पादन व वितरण के लिए सभी बीज गन्ना उत्पादक किसानों के पंजीकरण के नए मानक तय किए गए हैं। आयुक्त, गन्ना एवं चीनी मिनिस्ती एस के अनुसार बीज गन्ना उत्पादक किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है। सीड एक्ट, 1966 के उल्लंघन की दशा में एक हजार रुपये अर्थदंड तथा छह माह के कारावास की व्यवस्था भी है। बीज गन्ना उत्पादन व विक्रय के इच्छुक किसानों को अपना प्रतिवेदन शपथ-पत्र व भू-अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन नजदीक के गन्ना विकास परिषद में जमा करना होगा। गन्ना आयुक्त के स्तर से पंजीकरण की प्रकिया पूरी की जाएगी। अब तक बीज गन्ना उत्पादक के रूप में 2823 किसान पंजीकृत थे, जिनमें कुल 593 बीज उत्पादकों का पंजीकरण वैध पाया गया है तथा 2230 फर्जी गन्ना बीज उत्पादकों का पंजीकरण निरस्त...
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