बीएस-6 वाहनों के पीयूसीसी की वैधता तीन साल करने का प्रस्ताव
नई दिल्ली, जुलाई 27 -- केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए छह साल तक पुराने निजी बीएस-6 वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की वैधता को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना में कहा कि छह से 10 साल तक पुराने बीएस-6 वाहनों को हर दो साल में अपने पीयूसीसी प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हर छह महीने में ऐसा करना होगा। अधिसूचना के अनुसार बीएस-4 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहनों को हर छह महीने में अपने पीयूसीसी का नवीनीकरण कराना होगा। इसके अलावा बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मोटर वाहनों को हर तीन महीने में अपने पीयूसीसी का नवीनीकरण कराना होगा।
हिंदी हिन्दुस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.