लखीमपुरखीरी, सितम्बर 16 -- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर घर में घुसकर हमला करने और मारपीट करने के पन्द्रह वर्ष पुराने मामले में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने आरोपी शिक्षकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पन्द्रह वर्ष पूर्व अगस्त 2010 में तत्कालीन बीएसए एसएन सिंह ने विद्यालय निरीक्षण के दौरान एक प्रधानाचार्य के साथ अभद्रता की थी। जिससे अधयापक तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से नाराज थे। अध्यापकों पर आरोप था कि 28 अगस्त 2010 को घर में घुसकर बीएसए एसएन सिंह के साथ मारपीट की थी। इस मामले में बीएसए एसएन सिंह ने नौ नामजद अध्यापकों और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद वीरबहादुर सिंह, अनुपम कुमार, आभा शुक्ला, अनूप पाण्डेय, मनोज शुक्ल, चन्द्रप्रकाश वर्मा, मानसिंह वर्मा, ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.