मथुरा, मई 22 -- बीएसए (पीजी) कॉलेज की वित्तीय अनियमितता एवं शासन निधि दुरुपयोग प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 मई को आदेश पारित करते हुए रिट याचिका का निस्तारण कर दिया। इससे पूर्व 8 मई को जारी अंतरिम आदेश के तहत स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा सशर्त अनुमोदित प्रबंध समिति के धीरेन्द्र अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों को जारी नोटिस के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई गई थी और आगे की सुनवाई के लिए 21 में निर्धारित की गई थी, जो अब अंतिम आदेश के बाद समाप्त मानी जा रही है। न्यायालय ने अपने आदेश में रिकॉर्ड किया कि कॉलेज से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित गबन, ऑडिट रिपोर्ट एवं शिकायतों के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा इन्क्वारी की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता स्वयं भी शामिल हुए थे। एसटीएफ फील्ड यूनिट, आगरा द्वारा 19 फरवरी को जांच रिपोर्ट ...