मथुरा, अप्रैल 25 -- बीएसए कालेज प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश पर प्रबंध समिति और कालेज प्राचार्य ने अपने-अपने दावे किये हैं। प्रबंध समिति ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने प्रबंध समिति को पूर्ण प्रशासनिक व प्रबंधकीय अधिकारों की मान्यता दी है, वहीं प्राचार्य ने कहा है कि कालेज की प्रबन्ध समिति उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश को अपने पक्ष में मान रही है, जबकि उच्च न्यायालय का आदेश पूर्णतः गबनकर्ताओं के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने कालेज की एकल संचालन व्यवस्था को किया निरस्त : प्रबंध समितिबाबू शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज मथुरा की प्रबंध समिति को उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा पूर्ण प्रशासनिक व प्रबंधकीय अधिकारों की मान्यता प्रदान करते हुए एकल संचालन व्यवस्था को किया निरस्त कर दिया है।यह जानकारी श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा शुक्रवार क...
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