बिजनौर, मई 8 -- बिजनौर। ब्लाक नूरपुर के अथाई अहीर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे की जन्मतिथि को लेकर कोर्ट में चल रहे सरकार बनाम नकुल आदि के वाद में पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने कोर्ट में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने और मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर तथा सेवानिवृत्त शिक्षिका राजबाला के खिलाफ आपराधिक प्रकीर्णन वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में सरकार बनाम नकुल आदि, थाना नूरपुर का मुकदमा विचाराधीन है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय अथाई अहीर, विकास क्षेत्र नूरपुर के प्रधानाचार्य को मुकदमे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह भी पढ़ें- धारा 216 सीआरपीसी के तहत आरोप बदलने का अधिकार ...