प्रयागराज, फरवरी 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से मऊ जिले के मानाजीत ग्राम पंचायत के बीएलओ राम प्रवेश राम के खिलाफ शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मनीष कुमार की जनहित याचिका पर अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी को सुनकर दिया है। एडवोकेट इकबाल अंसारी का कहना था कि बीएलओ मनमानी कर रहा है। वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों की काफी शिकायत है। इससे पहले एक अध्यापक बीएलओ थे। वह सही काम कर रहे थे। उन्हें हटाकर राम प्रवेश राम को बीएलओ नियुक्त किया गया।फिर इनके स्थान पर दूसरा आया। कुछ दिन में उसे हटाकर फिर राम प्रवेश राम को बना दिया गया और शिकायत के बावजूद उसे मनमानी करने दिया जा रहा ...
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