नई दिल्ली, फरवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,(बीएनएसएस) 2023 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि ये प्रावधान कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अभियोजन निदेशक तथा कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। याचिका याचिकाकर्ता सुबीश पी. एस. द्वारा अधिवक्ता सुविदत्त एम. एस. के जरिये दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि चुनौती इस आधार पर दी गई है कि विवादित प्रावधान, भले ही अभियोजन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हों, लेकिन वास्तव में न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं।
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