रांची, मार्च 5 -- रांची, वरीय संवाददाता। रांची, वरीय संवाददाता। सीबीएसई ने स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को इस छह माह के ब्रिज कोर्स के संचालन की मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। सर्कुलर के स्पष्ट निर्देश हैं कि यह ब्रिज कोर्स केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति बीएड डिग्री के आधार पर हुई थी और जो 11 अगस्त 2023 से पहले ही सेवा में आ चुके थे। ऐसे शिक्षकों के लिए यह अपनी सेवा सुरक्षित करने का...
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