वाराणसी, अगस्त 18 -- वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू के सुरक्षाकर्मी पर घातक हथियार से हमला के आरोप से विश्वविद्यालय के छात्र समेत दो को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव ने जंसा के आरोपित छात्र नेता प्रशांत गिरि और लोहता के नित्यानंद गिरि को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव और नरेश यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर में जंगीपुर निवासी और आईआईटी में सुरक्षाकर्मी धीरेन्द्र राय ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 नवंबर 2025 को आईआईटी के एम्बुलेंस ड्राइवर ने रोड पर एम्बुलेंस खड़ा कर दिया दिया। यह भी पढ़ें- 25 हजार के इनामी छात्र नेता को मिली जमानत धीरेन्द्र की प्रशांत गिरि और नित्यानंद गिरि से गाड़ी खड़ी करने को...