मुजफ्फर नगर, जनवरी 31 -- चरथावल के गांव सैदनंगला में जानलेवा हमले के मामले में सीएमओ ने चिकित्सकीय परीक्षण के बाद भर्ती मरीज का बेड हेड टिकट (बीएचटी) अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। आदेश दिए जाने के बावजूद अभिलेख पेश ने करने पर कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नाराजगी जाहिर की है। गांव सैदनंगला निवासी मोहम्मद मुकीम ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 फरवरी 2022 को उसके पिता फारूख, चाचा सैय्यद हसना अपने खेत पर गए थे। आरोपी परवेज , कमर आलम ,मुसर्रत , गुलबहार ने धारादार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें उसके चाचा व पिता घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट-तृतीय में चल रही है। कोर्ट ने सीएमओ डा. सुनील कुमार तेवतिया को 12 सितंबर 2025 को बेड हेड टिकट (बीएचटी) रजिस्टर प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे,...
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