लखीसराय, जुलाई 22 -- कजरा,एक संवाददाता।बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में अनुदान राशि के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी एक पद या वर्ग को प्राथमिकता देने के बजाय संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच अनुदान राशि का अनुपातिक (प्रोपोर्शनल) वितरण किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार विद्यालय को मिलने वाली कुल अनुदान राशि का वितरण प्रधानाध्यापक, शिक्षक, लिपिक, कार्यालय परिचारी सहित सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों के बीच निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग प्रतिशत तय किया गया है, जिससे किसी भी कर्मी ...