हिन्दुस्तान ब्यूरो, अप्रैल 8 -- बिहार में अब अधिकारी हथियारों का लाइसेंस ज्यादा समय तक नहीं टाल सकते हैं। हथियारों के लाइससें को एक निश्चित समय सीमा में मंजूरी देनी होगी। बिहार में जिलों के शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति निश्चित समय-सीमा के भीतर होगी। गृह विभाग ने इसको लेकर सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी जिलों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिलों को हर माह की सात तारीख तक यह रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी है। पुलिस रिपोर्ट मिलने पर आवेदक के शस्त्र की आवश्यकता का आकलन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा तय है। गृह विभाग ने जिलों के डीएम और एसपी से मांगी जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट भी तय किया है और इसके अनुसार प्रपत्र भी जार...