पटना, अप्रैल 12 -- Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पहले जैसा नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने 'बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2026' को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। शनिवार को बिहार गजट में इसके प्रकाशन के साथ ही अब राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। नए नियमों का सबसे बड़ा असर यह है कि अब कोई भी कर्मी फेसबुक, इंस्टाग्राम या 'एक्स' पर अपनी निजी राय खुलकर जाहिर नहीं कर सकेगा।सरकार की आलोचना नहीं कर सकेंगे कर्मचारी नए संशोधन के अनुसार, अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं या किसी भी सरकारी आदेश के खिलाफ पोस्ट नहीं लिख सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर भी निजी राय रखना बैन क...
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