पटना, फरवरी 22 -- बिहार में खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगाने की घोषणा के बाद मीट शॉप पर ऐक्शन शुरू हो गया है। राज्य के सभी शहरों में बिना लाइसेंस के चल रहीं मीट शॉप को बंद किया जाएगा। साथ ही, जिन दुकानों पर स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी शहरी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सिन्हा ने पिछले दिनों विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य भर में खुले में मांस-मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीट शॉप चलाने के लिए वैध लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी दुकानदार के सही अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। (हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
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