पटना, अगस्त 8 -- बिहार की राजधानी पटना में एक बेरहम पिता को अदालत ने कठोर सजा सुनाया। बेटी का गला दबाकर हत्या के जुर्म में पिता बंटी शर्मा को उम्रकैद की सजा दे दी गई। सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-32 राकेश कुमार रजक ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बंटी शर्मा ने दूसरी महिला के अवैध संबंध के चक्कर में बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी पत्नी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को हत्या के जुर्म में दोषी पाया। पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस आपराधिक मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए 13 माह में आरोपित को सजा दिलाई गयी है। परसा बाजार थाना में बंटी शर्मा की पत्नी ने पति के खिलाफ बेटी की हत्या का ...