केके गौरव, फरवरी 8 -- बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा के कारोबार के बीच सुरक्षा-व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे गिग वर्कर्स के चरित्र का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया है। गिग वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कंपनी को पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इस मामले को लेकर सभी जिलों के एसपी समेत नौकरी प्रदाता कंपनियों को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 2.5 लाख होम डिलीवरी कामगारों और गिग वर्कर्स की अब पूरी कुंडली तैयार की जाएगी। अब कोई भी गिग वर्कर या कैब ड्राइवर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम नहीं कर पाएगा। किसी भी गिग वर्कर को रखने के साथ ही पुलिस से चरित्र का सत्यापन करवाना होगा, ताकि किसी भी तरह की घटना होन...
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